विज्ञापन
This Article is From Mar 19, 2021

SC ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की जमानत की खारिज, कहा-HC का आदेश न्‍यायिक अनुशासन का उल्‍लंघन

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा बंधुओं को 22 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.

SC ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की जमानत की खारिज, कहा-HC का आदेश न्‍यायिक अनुशासन का उल्‍लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा बंधुओं को 22 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश दिया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

यूनिटेक के प्रमोटर (Unitech Promoters) संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. SC ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की जमानत खारिज की है. शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सीएमएम कोर्ट और हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट का आदेश न्यायिक शक्ति का चौंकाने वाला प्रयोग और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा बंधुओं को 22 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.

क्या CAA और कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य ला सकते हैं प्रस्ताव? SC ने कही यह बात

दरअसल, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर 13 जनवरी, 2021 को चंद्रा बन्धुओं को पटियाला हॉउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा के ज़मानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में चंद्रा बंधुओं की ज़मनात याचिका को खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि CBI ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड (Unitech Limited) के संस्थापक रमेश चंद्रा और उनके दो बेटों संजय और अजय चंद्रा के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. इन तीनों पर केनरा बैंक (Canara Bank) से 198 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी Bank Fraud) करने का आरोप है. बैंक ने पिछले माह दायर अपनी शिकायत में कहा था कि यूनिटेक 1971 से ही उसकी ग्राहक है और इस दौरान कई बार उसने कर्ज लिया है, लेकिन हाल ही में उसने कई बार समय पर कर्ज नहीं चुकाकर डिफॉल्ट किया. 
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com