सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टरों की लग्जरी कारों को जब्त करके बेचने का आदेश दिया

आम्रपाली के मकान खरीददारों को मिली राहत, कोर्ट ने लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं काटने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टरों की लग्जरी कारों को जब्त करके बेचने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आम्रपाली होटल, टेक पार्क, रायपुर में संपत्तियों का मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर किया जाए और साथ ही घर के खरीदारों को पैसा लौटने के लिए जनवरी के अंत तक इन प्रॉपर्टी को बेचा जाए.  कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का आदेश भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली होम बायर्स को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आम्रपाली में रह रहे लोगों का बिजली और पानी का कनेक्शन न काटा जाए. हाल में आए बिजली और पानी के बिल का भुगतान होम बायर्स करेंगे. जबकि पुराने बिल का भुगतान आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों के प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद किया जाएगा.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का आदेश दिया है.


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