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This Article is From Jul 11, 2017

सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, पहले नहर का निर्माण करें

पंजाब और हरियाणा के बीच SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य इस मुद्दे शांति बनाए रखें. जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार से सुनिश्चित करें कि SYL को लेकर कोई धरना प्रदर्शन ना हो.

सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, पहले नहर का निर्माण करें
SYL मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा के बीच SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य इस मुद्दे शांति बनाए रखें. जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार से सुनिश्चित करें कि SYL को लेकर कोई धरना प्रदर्शन ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया. अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे. पंजाब पहले नहर का निर्माण करे फिर पानी के बारे में तय करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें. कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे. अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी.

वहीं केंद्र सरकार की ओर से SG रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे. सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही है. SYL मामले की सुनवाई कर रही बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस पीसी घोष मई में सेवानिवृत्त हो गए थे.

सोमवार को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मामले की सुनवाई की जल्द से जल्द तारीख लगाई जाए. हरियाणा सरकार ने इस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच के गठन की गुहार लगाई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहर के निर्माण को लेकर दिए गए उसके आदेश का पालन होना चाहिए.

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