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This Article is From Sep 19, 2018

दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को मीटिंग में समय देने को कहा

दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के निवारण के लिए बनी समिति को काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करने को कहा है

दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को मीटिंग में समय देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के निवारण के लिए बनी समिति को काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि समिति के चेयरमैन मीटिंग में पूरा समय नहीं देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन को इस काम में पूरा समय देना होगा. कोर्ट ने ये भी पूछा कि समिति की मीटिंग्स के बारे में क्या दिल्ली के उप राज्यपाल को बताया जाता है? 

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एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कोर्ट को बताया कि उप राज्यपाल को मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया जाता है और समिति 2-3 हफ्ते में काम के समय सीमा के बारे में अदालत को बताएगी.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर 26 के लिए टाली और समिति से कहा कि वो मीटिंग्स के मिनट्स कोर्ट में फ़ाइल करे. साथ ही साथ समिति ये भी बताए कि उप राज्यपाल को कौन मीटिंग्स के बारे में ब्रीफ करता है और उनको क्या इस बारे में लिखित में बताया जाता है. 
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