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This Article is From Jan 18, 2017

सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट पर कानूनी मसले से कोई हल नहीं निकलेगा : सुप्रीम कोर्ट

सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट पर कानूनी मसले से कोई हल नहीं निकलेगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों से कहा प्रैक्टिकल समाधान लेकर अदालत आएं (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट पर कानूनी मसले से कोई हल नहीं निकलेगा. इससे ना तो उन लोगों को फायदा होगा, जिनकी जमीन चली गई है और न ही सरकार को. यहां तक कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई का काम पूरा चुका है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा. बेहतर ये होगा कि राज्य सरकार और नर्मदा बचाओ आंदोलन कोई योजना और प्रैक्टिकल समाधान लेकर कोर्ट आएं.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें बांध के लिए जमीने खो देने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के आदेश देने की मांग की गई है. CJI खेहर ने कहा कि इस तरह मुकदमेबाजी से कुछ नहीं होगा. इसके लिए प्रेक्टिकल समाधान खोजने की जरूरत है. हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि काफी लोग जमीन लेने को तैयार नहीं है.. लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को बंजर जमीन नहीं दे सकती. या तो सरकार लोगों को दुगना मुआवजा देने की व्यवस्था करे.

उल्‍लेखनीय है कि दरअसल सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के करीब 45 हजार लोगों की जमीन ली गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्वास को लेकर सुनवाई चल रही है.

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