हरियाणा में घटते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं समाज की मूल स्तंभ हैं और यही हालात रहे तो हम मानव सभ्यता की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे।
कोर्ट ने कहा कि घटता लिंगानुपात हमें परेशान करता है। भ्रूण हत्या कानून को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में निचली अदालतों में लंबित भ्रूण हत्या से संबंधित मामलों का निपटारा चार महीनों के भीतर हो।
हरियाणा की निचली अदालत लंबित मामलों की सूची हाईकोर्ट को दे। उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक सर्कुलर जारी करे कि भ्रूण हत्या से सम्बंधित सभी मामलो का निपटारा चार महीनों के भीतर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए। राज्य की न्यायिक सेवा प्राधिकरण भ्रूण हत्या को लेकर जागरुकता अभियान चलाए। जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या पर सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अब 17 फरवरी को कोर्ट दिल्ली और तमिलनाडु पर सुनवाई करेगा।
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