विज्ञापन
This Article is From Aug 11, 2017

DND टोल टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट कैग रिपोर्ट सभी पक्षकारों को देने को कहा

DND टोल टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CAG रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हमें कोई कारण नहीं लगता कि यह रिपोर्ट सीलबंद ही रहे.

DND टोल टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट कैग रिपोर्ट सभी पक्षकारों को देने को कहा
डीएनडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: DND टोल टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CAG रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हमें कोई कारण नहीं लगता कि यह रिपोर्ट सीलबंद ही रहे. कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया. टोल कंपनी को यह कहा कि वह एक महीने बाद मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है. टोल कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है इसलिए जल्द सुनवाई हो. CAG ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी थी.

पढ़ें: महाराष्ट्र में बीफ बैन का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया

दरअसल, DND टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAG बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है.

पढ़ें: सहारा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया नहीं रुकेगी

सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी इंकार कर दिया था. कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं. 1997 में MOU साइन हुआ. 2001 में यह शुरू हुआ. पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. शर्त के मुताबिक- 20 फीसदी सालाना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR मिलना चाहिए.

कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है. तब कोर्ट ने कहा- 32 करोड़ रुपये बस आपके बकाया निकलते हैं. वहीं कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से पूछा था कि आप किसके साथ हैं, कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी. उनके साथ तब नॉएडा अथोरिटी के तरफ से बताया गया कि अभी उनका कोई अधिकारी कोर्ट रूम में नहीं है, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारी क्या मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं.  कोर्ट ने कंपनी से पूछा था कि अभी तक कितना पैसा आपका बकाया निकलता है. आप DND रोड की तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने चांद तक की सड़क बना दी हो. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
सीतापुर में भेड़ियों का आतंक, महिला और बच्चों पर किया हमला, दहशत में लोग
DND टोल टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट कैग रिपोर्ट सभी पक्षकारों को देने को कहा
जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दें...; बुलडोजर, जानवर और उपचुनाव पर अखिलेश यादव
Next Article
जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दें...; बुलडोजर, जानवर और उपचुनाव पर अखिलेश यादव
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com