
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगा कि क्या सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, फार्मेसी सहित दूसरी जरूरी सेवाओं में पुराने नोट चलाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं.
CJI टीएस ठाकुर ने कहा है कि वह देख रहे हैं कि आज ही कोई अंतरिम आदेश दे दें. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट ने समक्ष अंतरिम राहत देने की मांग की थी, जिसमें सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, फार्मेसी आदि थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया न ही ये बताया था कि आदेश अब आएगा.
CJI टीएस ठाकुर ने कहा है कि वह देख रहे हैं कि आज ही कोई अंतरिम आदेश दे दें. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट ने समक्ष अंतरिम राहत देने की मांग की थी, जिसमें सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, फार्मेसी आदि थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया न ही ये बताया था कि आदेश अब आएगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं