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This Article is From Dec 16, 2016

सरकारी अस्पतालों सहित दूसरी जरूरी सेवाओं में पुराने नोट चलेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सरकारी अस्पतालों सहित दूसरी जरूरी सेवाओं में पुराने नोट चलेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगा कि क्या सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, फार्मेसी सहित दूसरी जरूरी सेवाओं में पुराने नोट चलाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं.

CJI टीएस ठाकुर ने कहा है कि वह देख रहे हैं कि आज ही कोई अंतरिम आदेश दे दें. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट ने समक्ष अंतरिम राहत देने की मांग की थी, जिसमें सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, फार्मेसी आदि थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया न ही ये बताया था कि आदेश अब आएगा.

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सुप्रीम कोर्ट, नोटबंदी, सरकारी अस्पताल, Supreme Court, Demonetisation