शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-यूपी सरकार को नोटिस

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-यूपी सरकार को नोटिस

नई दिल्ली:

उत्तरप्रदेश के स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

यूपी निवासी रजनीश कुमार पांडेय ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शारीरिक रूप से अक्षम जैसे नेत्रहीन, मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

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ऐसे बच्चों की जरूरतें अन्य बच्चों की तुलना में अलग होती हैं। उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह काम केवल ऐसे बच्चों को समझने वाला और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए सभी स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश सरकार को जारी किए जाएं।