नई दिल्ली:
बीजेपी महासचिव और गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन और तुलीराम प्रजापति केस को एक ही साजिश का हिस्सा मानते हुए दोनों केसों को अलग करने की सीबीआई की मागं खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि दोनों केस एक साथ ही चलेंगे।
दरअसल, सीबीआई ने अर्जी दी थी कि अमित शाह के खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ और तुलसी प्रजापति की हत्या के मामले में अलग-अलग सुनवाई की जाए।
जबकि अमित शाह का कहना है कि दो अलग-अलग मुकदमे दायर कर सीबीआई उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। हालांकि सीबीआई ने दलील दी है कि दोनों ही मामले अलग है।
फिलहाल, अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में जमानत मिली हुई है। नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी, वहीं 2006 में तुलसीराम प्रजापती की हत्या हुई थी।
दरअसल, सीबीआई ने अर्जी दी थी कि अमित शाह के खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ और तुलसी प्रजापति की हत्या के मामले में अलग-अलग सुनवाई की जाए।
जबकि अमित शाह का कहना है कि दो अलग-अलग मुकदमे दायर कर सीबीआई उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। हालांकि सीबीआई ने दलील दी है कि दोनों ही मामले अलग है।
फिलहाल, अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में जमानत मिली हुई है। नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी, वहीं 2006 में तुलसीराम प्रजापती की हत्या हुई थी।
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