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This Article is From May 23, 2018

गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्र की याचिका खारिज कर दी है.

गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्र की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ही जाए जहां पहले से याचिका लंबित है. बता दें कि आज ही एलएलबी का पेपर है. दरअसल, गर्भावस्था के कारण कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के लिए छात्रा को राहत देने से इनकार करने के दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एलएलबी की छात्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि  एलएलबी विषय के चौथे सेमेस्टर की रोजाना क्लासों में उपस्थित होने के लिए छात्रा के पास उचित कारण है. इसके बावजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी शिक्षा नियमों से संबंधित प्रावधानों और हाईकोर्ट के पूर्व के फैसलों को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि उपरोक्त कारणों को देखते हुए लंबित याचिका सहित रिट याचिका खारिज कर दी थी. 

विश्वविद्यालय के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम एक पेशेवर विषय है और उसमें नियमित उपस्थिति जरूरी है.अदालत ने वकील के दावे से सहमति जताई कि एलएलबी एक विशेष पेशेवर विषय है, जहां बार काउंसिल के नियमों के तहत ढील नहीं दी जा सकती है.

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