सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
व्यापमं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह व्यापमं से संबंधित सभी केस जांच के लिए तीन हफ्ते के भीतर (24 अगस्त तक) अपने हाथ में ले। साथ ही न्यायालय ने जांच एजेंसी से पूछा है कि 'उसके यहां कितने पद खाली पड़े हैं, इस बाबत 7 अगस्त तक सूचित किया जाए। अगर पद पद खाली हैं तो कोर्ट सरकार को निर्देश देगी।'
जांच एजेंसी ने न्यायालय को बताया, व्यापमं से जुड़े 185 केस हैं और वह सभी केसों को छह से आठ हफ्तों के भीतर अपने हाथ में ले लेगी। इन 185 मामलों में से 73 केस परीक्षा में नकल से संबंधित हैं, जिन्हें वह बाद में जांच के दायरे में लेगी। हालांकि सीबीआई की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी और उसे सभी केसों को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया।
एजेंसी ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास स्टाफ की कमी है, जिस पर न्यायालय ने उसे रिक्त पदों के बारे में सूचित करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त मुकर्रर की गई है।
जांच एजेंसी ने न्यायालय को बताया, व्यापमं से जुड़े 185 केस हैं और वह सभी केसों को छह से आठ हफ्तों के भीतर अपने हाथ में ले लेगी। इन 185 मामलों में से 73 केस परीक्षा में नकल से संबंधित हैं, जिन्हें वह बाद में जांच के दायरे में लेगी। हालांकि सीबीआई की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी और उसे सभी केसों को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया।
एजेंसी ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास स्टाफ की कमी है, जिस पर न्यायालय ने उसे रिक्त पदों के बारे में सूचित करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त मुकर्रर की गई है।
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