सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना (NV Ramana) ने याचिकाकर्ताओं द्वारा भारी संख्या में दस्तावेज दाखिल करने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की. CJI ने कहा, 'आप सभी ने 51 वॉल्यूम के साथ यह अपील दायर की है. ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य है कि जज कुछ भी नहीं पढ़ पाएं. क्या आप हमें आतंकित करना चाहते हैं?.' उन्होंने कहा, 'कल हमें इसे ले जाने के लिए एक लॉरी लगानी पड़ी. यदि आप चाहते हैं तो छोटी संख्या में फाइल करें.' वकीलों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो कम दस्तावेज दाखिल करेंगे.
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( ट्राई) द्वारा पारित संशोधित नए टैरिफ आदेश की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. अब मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी
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