फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछा है कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नियुक्त करने का आधार क्या है? इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं है लेकिन एक परंपरा है जिसके तहत प्रख्यात या विशिष्ट लोगों को नियुक्त किया जाता रहा है जैसे हामिद अंसारी को नियुक्त किया गया.
तब कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि कोई भी गायक, खिलाड़ी, संगीतकार, आर्मी जनरल और पत्रकार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया जा सकता है? फ़िलहाल मामले की सुनवाई टल गई है.
दरअसल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उपकुलपति जमीरुद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ये मानती है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है.
ये याचिका सैय्यद अबरार अहमद ने डाली है. याचिका में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उप कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है.
तब कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि कोई भी गायक, खिलाड़ी, संगीतकार, आर्मी जनरल और पत्रकार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया जा सकता है? फ़िलहाल मामले की सुनवाई टल गई है.
दरअसल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उपकुलपति जमीरुद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ये मानती है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है.
ये याचिका सैय्यद अबरार अहमद ने डाली है. याचिका में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उप कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है.
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