सुपरटेक ने पांच करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए

सुपरटेक ने पांच करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  • नोएडा के इमरेल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश
  • सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 सितंबर को
नई दिल्ली:

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बने सुपरटेक इमरेल्ड कोर्ट के मामले में सुपरटेक ने पांच करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से कहा था कि वह पहले पांच करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराए तभी मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को चार हफ्ते के भीतर टावरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे.

कोर्ट ने कहा कि एनबीसीसी बताए कि इमरेल्ड कोर्ट के निर्माण में नियमों का पालन किया गया है या नहीं. रिपोर्ट में बताएं कि क्या दोनों टावरों के बीच में नियम के मुताबिक दूरी रखी गई है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. दरअसल नोएडा के इमरेल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को  बड़ा झटका देते हुए कंपनी से कहा था कि 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बने 40 मंजिला इमरेल्ड कोर्ट के दो टावरों के मामले की सुनवाई कर रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और टावर को सील करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 14 फीसदी ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था.


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