शिलांग:
सुकना भूमि घोटाले के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत कुमार रथ को एक सैन्य अदालत ने धोखाधड़ी के इरादे के आरोप से बरी कर दिया। सैन्य अदालत रथ को पहले बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सैन्य अदालत के पीठासीन अधिकारी आईजे सिंह ने रथ के दोषी नहीं होने संबंधी फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के वकील राघवेंद्र झा ने बताया कि मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत अपने मूल निष्कर्ष पर कायम है और पाती है कि आरोपी धोखाधड़ी के इरादे का दोषी नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि विचार-विमर्श के लिए कोई नया विषय नहीं है और पूर्ववर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इससे पहले ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने रथ के खिलाफ धोखाधड़ी के इरादे के पहले आरोप पर पुनर्विचार के लिए जनरल कोर्ट मार्शल का निर्देश दिया था।