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This Article is From Apr 13, 2017

विशेष अदालत ने जारी किया डॉ ज़ाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

विशेष अदालत ने जारी किया डॉ ज़ाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट
जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला चल रहा है (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जाकिर नाइक अपने प्रवचनों के कारण विवाद में आए थे
संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है
जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने विवादित इस्लामिक उपदेशक डॉ ज़ाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. ईडी ने अदालत को दी अर्जी में आरोप लगाया कि 4 बार समन भेजने के बाद भी डॉ नाइक बयान के लिए हाजिर नही हुए हैं.

ईडी की जानकारी के मुताबिक, डॉ ज़ाकिर नाइक यूएई में कहीं हैं और यूएई के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधी है, इसलिए गैर जमानती वारंट के जरिये डॉ. नाइक को भारत लाने में मदद मिलेगी और जांच आगे बढ़ पाएगी. प्रवर्तन निदेशालय नाइक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहा है. मामले में नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के आर्थिक लेनदेन देखने वाले आमिर गजदर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है.

ईडी का दावा है कि आमिर गजदर और खुद डॉ ज़ाकिर नाइक की बहन ने भी अपने बयान में नाइक द्वारा आईआरएफ को दान के तहत मिले पैसों का दुरुपयोग करने की बात कही है.

दूसरी तरफ डॉ ज़ाकिर नाइक के वकील ने अदालत को बताया कि ईडी ने डॉ. ज़ाकिर के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नही है. वे आरोपी भी नही हैं इसलिए अदालत  गैर जमानती वारंट जारी नही कर सकती. लेकिन अदालत ने उनकी दलील खारिज कर दी.

बता दें कि ईडी ने पिछले महीने नाइक के आईआरएफ की 18.37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी. यह कार्रवाई जाकिर के खिलाफ दर्ज किए गए 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई थी.

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