Lockdown 4 Guidelines: कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है. NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है. लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए. केंद्र सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा. इससे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था. इस दौरान केंद्र सरकार ने बसों और कुछ अन्य वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है. लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, मॉल, जिम और सिनेमाघरों को बंद रखने का फैसला किया गया है. इसके साथ-साथ शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई है.
Lockdown के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?
- गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रखे जाएंगे. इसके साथ-साथ विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा.
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी.
- गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे. इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है.
- मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोनावायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है.
- सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटें अब गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें भी कन्टेन्मेंट जोन में सेवा देने की अनुमति नहीं है.
- दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4 में कन्टेन्मेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है.
- लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश अनुसार, आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
- देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया. वहीं संक्रमण के .कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गये हैं.