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This Article is From Sep 03, 2011

शेहला हत्याकांड : सीबीआई ने मामला दर्ज किया

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता शेहला मसूद की हत्या की जांच अपने हाथ में लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया, "भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।" ज्ञात हो कि मसूद इंडिया अगेन्स्ट करप्शन की मध्य प्रदेश इकाई की प्रमुख भी थीं। 16 अगस्त को भोपाल के कोह-ए-फिजा इलाके में मसूद के गले में उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वह अपने घर के सामने कार में बैठी थीं। यह वारदात तब हुई जब प्रभावी लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में उन दिनों चल रहे प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिए वह रवाना होने वाली थीं। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक मसूद को गोली उस समय मारी गई जब वह कार में चालक की सीट पर बैठी थीं और कार उनके घर के सामने पार्किं ग की जगह में खड़ी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त को इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने का फैसला लिया था। मसूद पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी थीं। उन्होंने मध्य प्रदेश में बाघ बचाओ परियोजना के लिए संघर्ष किया था। मसूद ने एक बार आशंका जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है। भोपाल के महाराणा प्रताप नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत में उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन श्रीवास्तव को फोन पर धमकी देने का आरोपी ठहराया था। मसूद ने 19 जनवरी 2010 को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस.के. राउत के समक्ष भी अपनी शिकायत दोहराई थी। उन्होंने हाल ही में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के कम से कम 19, भारतीय वन सेवा के 13 और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सात अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी थी।

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