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This Article is From Jan 09, 2015

धार्मिक जगहों पर भगदड़ पर SC की राज्य सरकारों को फटकार

धार्मिक जगहों पर भगदड़ पर SC की राज्य सरकारों को फटकार
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

धार्मिक स्थलों पर भगदड़ होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा है की 14 दिनों के भीतर हलफ़नामा दाख़िल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हलफ़नामा दायर नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर कर मांग की गई थी की धार्मिक स्थलों पर भगदड़ में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जिसको रोकने के लिए एक यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जाए।

साल 2014 के अक्तुबर महीने में ही पटना के गांधी मैदान में दशहरा के रावण दहन कार्यक्रम के बाद मची भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें  20 महिलाएं और 11 बच्चे थे।

भगदड़ की ऐसी ही घटना देश के अन्य जगहों से भी जब-तब आती ही रहती है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, मुंबई और रतनगढ़ में ऐसे हादसे होते आए हैं जिनमें कई लोगों की जानें चली गई है।

गौर करने वाली बात ये है कि ज़्य़ादातर मामलों में ये भगदड़ उन जगहों पर होती हैं जहां किसी तरह का धार्मिक आयोजन हो रहा होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीमकोर्ट में एक हलफ़नामा दायर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ यह अहम प्रतिक्रिया आयी है।
 

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