नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने 2−जी मामले में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सिब्बल को ज़िम्मेदारी से पेश आना चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई से भी कहा कि वह किसी के भी बयानों से प्रभावित हुए बिना अपनी जांच जारी रखे। उल्लेखनीय है कि सिब्बल ने 2−जी मामले में सीएजी की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
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कपिल सिब्बल, 2जी घोटाला, सीबीआई, उच्चतम न्यायालय