कोर्ट ने कहा, केंद्रीय मंत्री को ज़िम्मेदारी से पेश आना चाहिए, तथा सीबीआई को बयान से प्रभावित हुए बिना 2-जी मामले की जांच जारी रखने को कहा।
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कपिल सिब्बल, 2जी घोटाला, सीबीआई, उच्चतम न्यायालय