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This Article is From Mar 09, 2015

एक ही पार्टी को अलग-अलग चुनाव चिह्न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार

एक ही पार्टी को अलग-अलग चुनाव चिह्न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार
नई दिल्ली:

एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में अलग-अलग चुनाव चिह्न दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि अगले चुनाव से पहले इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने आयोग को चार हफते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल जय महाभारत पार्टी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के 25 उम्मीदवारों ने देश के कई हिस्सों में चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव आयोग ने 25 उम्मीदवारों को 13 चुनाव चिह्न दिए गए। इसमें अंगूठी से लेकर अलमारी तक चिह्न शामिल हैं। इसी वजह से मतदाताओं में भ्रम पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण के वक्त ही चिह्न दे दिया जाए।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस जेएस केहर ने सुनवाई में कहा कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह अलग-अलग जगहों पर एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव चिह्न कैसे दिए जा सकते हैं। भले ही कोई पार्टी मान्यता प्राप्त ना हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का हल अगले चुनाव से पहले निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अगर इस मामले में चुनाव आयोग कोई ठोस हल नहीं निकाल सकता तो फिर कोर्ट ही अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को चार हफते का वक्त दिया है और पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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