नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में किसानों से ली गई ज़मीन उन्हें वापस कर दी जाए. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न खाली पड़े SEZ की ज़मीन को किसानों को लौटा दी जाए. बता दें कि SEZ किसान सुरक्षा और कल्याण संघ ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए कहा था कि उन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए जो SEZ के तहत मिली ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वे ज़मीन बेकार पड़ी हैं.
किसानों की याचिका में कहा गया था कि देश के 15 राज्यों में SEZ के लिए 405 जगहों पर 4842 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित की गई है. इसमें अभी तक सिर्फ 206 SEZ शुरु किए गए हैं और 362 हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल की गई है. इसलिए बाकी 199 SEZ की 4480 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस दी जाए. इस संगठन का आरोप है कि कंपनियां इस खाली ज़मीन को लोन के लिए बैंकों को गिरवी रखने के काम में इस्तेमाल करती हैं और इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और सात राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब से जवाब मांगा है.
किसानों की याचिका में कहा गया था कि देश के 15 राज्यों में SEZ के लिए 405 जगहों पर 4842 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित की गई है. इसमें अभी तक सिर्फ 206 SEZ शुरु किए गए हैं और 362 हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल की गई है. इसलिए बाकी 199 SEZ की 4480 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस दी जाए. इस संगठन का आरोप है कि कंपनियां इस खाली ज़मीन को लोन के लिए बैंकों को गिरवी रखने के काम में इस्तेमाल करती हैं और इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और सात राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब से जवाब मांगा है.
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