कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आधार कार्ड से संबंधित याचिका दायर की थी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने के मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की याचिका पर कहा है कि वह इस मुद्दे पर स्पीकर के फैसले में दखल नहीं देना चाहते लेकिन याचिकाकर्ता को इस बारे में कोर्ट को संतुष्ट करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जयराम रमेश के वकील पी चिदंबरम से कहा कि फिलहाल हम आपके साथ नहीं है लेकिन चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे. आपको हमे संतुष्ट करना होगा. हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर नीले को हरा कहेगा तो हम बतायेंगे कि ये नीला ही है हरा नहीं है.
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आए अटॉर्नी जरनल ने कहा कि स्पीकर के फैसले को कोर्ट नहीं परख सकता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा जब राज्यसभा ने बिल में संशोधन करने के लिए कहा था तब उन्होंने क्या यह बात कही थी कि यह मनी बिल नहीं बल्कि आधार बिल है. वही अटॉर्नी जरनल ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की गई है. कोई भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देता है, अब समय आ गया है कि उसके लिए गाइड लाइन बनाई जानी चाहिए. अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आए अटॉर्नी जरनल ने कहा कि स्पीकर के फैसले को कोर्ट नहीं परख सकता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा जब राज्यसभा ने बिल में संशोधन करने के लिए कहा था तब उन्होंने क्या यह बात कही थी कि यह मनी बिल नहीं बल्कि आधार बिल है. वही अटॉर्नी जरनल ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की गई है. कोई भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देता है, अब समय आ गया है कि उसके लिए गाइड लाइन बनाई जानी चाहिए. अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.
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