सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने वाल्मिकी पर सीरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर और चैनल को मुकदमा लड़ने का आदेश देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. दोनों के खिलाफ वाल्मिकी समाज की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
प्रोड्यूसर राजन सहाय ने वाल्मिकी पर बिदाई नामक टेली सीरियल बनाया था जिसे एक प्राइवेट चैनल ने अगस्त 2009 में प्रसारित किया था. इसके बाद वाल्मिकी समाज के लोगों ने इस पर वाल्मिकी और समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई. इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.
प्रोडयूसर और चैनल ने इस एफआईआर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट मे चुनौती दी लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. फिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया.
प्रोड्यूसर राजन सहाय ने वाल्मिकी पर बिदाई नामक टेली सीरियल बनाया था जिसे एक प्राइवेट चैनल ने अगस्त 2009 में प्रसारित किया था. इसके बाद वाल्मिकी समाज के लोगों ने इस पर वाल्मिकी और समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई. इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.
प्रोडयूसर और चैनल ने इस एफआईआर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट मे चुनौती दी लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. फिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया.
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