एयरटेल-वोडाफोन आइडिया को SC का निर्देश, 'विशिष्‍ट ऑफर्स की जानकारी TRAI के साथ शेयर करें'

टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

एयरटेल-वोडाफोन आइडिया को SC का निर्देश, 'विशिष्‍ट ऑफर्स की जानकारी TRAI के साथ शेयर करें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

खास बातें

  • कहा, TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है
  • इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता
  • एयरटेल, वोडाफोन के पक्ष में फैसले के बाद TRAI ने की थी अपील
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को अपने ग्राहकों को दिए गए सभी सेगमेंटेड या विशिष्ट ऑफ़र की जानकारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) को देने के निर्देश दिए हैं. TRAI को ऐसे विवरणों को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए निर्देशित किया गया है जबकि जियो ने इसका अनुपालन किया था, एयरटेल और वोडाफोन ने इस पर आपत्ति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है और इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता.

"Delhi-NCR में प्रदूषण पर काबू पाना सरकार की जिम्मेदारी", सुप्रीम कोर्ट दीवाली बाद सुनवाई करेगा

दरअसल टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने  कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है. SC ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है और इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता. टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने  कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDPS ऐक्ट में पुलिस को दिया बयान सबूत नहीं

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com