सुदर्शन टीवी के शो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाली

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हम इसे कल सुबह सुनेगे और CJI से अनुरोध करेंगे कि वह कल पीठ का गठन करे ताकि हम कल इस मामले की सुनवाई समाप्त कर सकें.

सुदर्शन टीवी के शो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाली

सुदर्शन टीवी से संबंधित शो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी है

खास बातें

  • कहा, सीजेआई से बेंच के गठन का आग्रह करेंगे
  • दोपहर 12 बजे होगी इस मामले की सुनवाई
  • सुदर्शन टीवी के विवादित शो के खिलाफ दाखिल हुई है याचिका
नई दिल्ली:

सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV) के UPSC में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी. सुदर्शन न्यूज और यूपीएससी जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस केएम जोएफ ने कहा कि हम कार्यक्रम के पहले 4 एपिसोड देखने के लिए उत्सुक हैं. जस्टिस जोसेफ ने सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV) के वकील से पूछा कि क्या आपका मुवक्किल केबल टीवी ऑपरेटर या ब्रॉडकास्टर है? नियम 6 केबल टीवी नेटवर्क ऑपरेटरों पर लागू होता है. मामले में प्रेस काउंसिल के वकील ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अलग पायदान पर खड़ा है क्योंकि वे एयर वेव का उपयोग करते हैं. नेशनल ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) के वकील ने कहा कि क्या कल सुनवाई बड़े मुद्दे पर है या सुदर्शन न्यूज पर के शो पर रोक के मुद्दे पर. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम इसे अभी नहीं कह सकते.

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याचिकाकर्ता के वकील अनूप जी चौधरी ने कहा कि वह सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ इस अदालत के खिलाफ "अपमानजनक" ट्वीट के लिए अवमानना का दबाव बनाना चाहते हैं, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है, तो हम उसे अनदेखा कर देंगे.याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि सुदर्शन न्यूज ने अस्पष्ट आरोपों के साथ एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि वह फिर से हलफनामा दाखिल करना चाहता है. इस पर सुदर्शन टीवी की ओर से श्याम दीवान ने कहा कि दो दिनों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करना मुश्किल था. हम (वकील) सभी अलग  स्थानों पर हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने आग्रह किया कि मामले को शुक्रवार को सुना जाए. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि हम एक जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं क्योंकि शपथपत्र में बहुत सारी अप्रासंगिक बातों का उल्लेख किया गया है. हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि कल सुनवाई हो सकती है. इस पर 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हम इसे कल सुबह सुनेगे और CJI से अनुरोध करेंगे कि वह कल पीठ का गठन करे ताकि हम कल इस मामले की सुनवाई समाप्त कर सकें. इसके साथ ही सुनवाई कल तक टाल दी गई. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए कल बेंच गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक आदेश प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे होगी.

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