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This Article is From Sep 30, 2011

सलेम विवाद पर सीबीआई को अपना पक्ष रखने का आदेश

Mumbai: सलेम के प्रत्यर्पण विवाद पर मुंबई की टाडा कोर्ट ने 11 अक्तूबर तक सीबीआई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। सलेम के वकील ने मांग की है कि प्रत्यर्पण खारिज होने के बाद टाडा कोर्ट में उसकी पेशी बंद होनी चाहिए। वहीं कोर्ट में सीबीआई की दलील थी कि उनके पास प्रत्यर्पण खारिज किए जाने के कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं भेजे गए हैं। दरअसल, पुर्तगाल कोर्ट ने प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर उसके प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया है। वैसे अपने वकीलों के सहारे सलेम हर उस कानूनी दांव को आजमाता रहा है जिससे पुलिस उससे दूर रह सके। पुर्तगाल हाईकोर्ट के फैसले से शायद उसे नई ताकत मिली है। माफिया डॉन अबु सलेम ने बॉम्बे हाईकोर्ट, टाडा कोर्ट और तलोजा जेल के जेलर को एक खत लिखा है। एनडीटीवी इंडिया के पास उसके खत की कॉपी है जिसमें सलेम ने अपनी जान को खतरा जाहिर किया है। सलेम ने लिखा है कि उसे सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस से खतका है। उसने कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस एनकाउंटर का डर जताया है। पुर्तगाल हाईकोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण की मंज़ूरी को खारिज कर दिया है। वहां ये फैसला सलेम की अर्जी पर सुनवाई के बाद लिया गया। इसके बाद से ही सलेम को लग रहा है कि भारत में उसके लिए खतरा बढ़ गया है। 

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प्रत्यर्पण विवाद, अबू सलेम, पुर्तगाल
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