सलमान खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रातभर जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को शुक्रवार को भी ज़मानत नहीं मिल सकी. अब सलमान की ज़मानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी. दरअसल, ज़मानत अर्जी पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, और सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी. जब तक ज़मानत पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, सलमान खान को जेल में ही रहना होगा. गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
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अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने यह जानकारी दी. विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
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वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज है. उनका कहना है कि सलमान खान के साथ अन्य सभी आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए थी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर, 1998 की है. इस केस में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे.
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सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे.
सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो सभी कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने यह जानकारी दी. विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
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वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज है. उनका कहना है कि सलमान खान के साथ अन्य सभी आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए थी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर, 1998 की है. इस केस में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे.
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सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो सभी कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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