कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस: थिएटरों में दर्शक क्षमता और बढ़ाने की इजाजत, स्‍वीमिंग पूल भी सभी के ल‍िए खुलेंगे

'सिनेमा हॉल/थिएटरों को अब उच्‍च दर्शक क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दी जाएंगी.' केंद्र सरकार ने अपने संशोधित कोरोना वायरस गाइडलाइंसमें यह घोषणा की है.

कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस: थिएटरों में दर्शक क्षमता और बढ़ाने की इजाजत, स्‍वीमिंग पूल भी सभी के ल‍िए खुलेंगे

प्रतीकात्‍मक फोटो

नई दिल्‍ली:

'सिनेमा हॉल और थिएटरों (Cinema halls and theatres) को अब उच्‍च दर्शक क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दी जाएंगी.' केंद्र सरकार (centre Government) ने अपने संशोधित कोरोना वायरस गाइडलाइंस (Revised coronavirus guidelines) में यह घोषणा की है. देश में कोरोना संक्रमण के केसों (Corona Case) में रोजाना आ रही गिरावट के मद्देनजर यह स्‍टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी किए गए हैं. सिनेमा हाल और थिएटरों में दर्शक क्षमता बढ़ाने के साथ अब स्‍वीमिंग पूल्‍स को भी सभी के ल‍िए खोलने की इजाजत दी जाएगी. 

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एक विज्ञाप्ति में कहा गया है, 'सिनेमा हॉल और थिएटरों को पहले ही 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी जा चुकी है. अब इन्‍हें और अधिक क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दी जाएगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के बाद संशोधित SOP जारी की जाएगी.' स्‍वीमिंग पूल्‍स को पिछले साल प्‍लेयर्स के लिए फिर से खोले गए थे. केंद्र सरकार ने अब इन्‍हें सभी के लिए इस्‍तेमाल की इजाजत दी है. विज्ञाप्ति के मुताबिक, 'अब स्‍वीमिंग पूल सबके लिए खोले जाएंगे, इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय से विचार के साथ संशोधित SOP जारी करेगा.'

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अपनी गाइडलाइंस में केंद्र ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक समारोह में लोगों की फिलहाल स्‍वीकृत संख्‍या में भी वह इजाफा कर सकता है. इसमें कहा गया है, 'सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शै‍क्षणिक/सांस्‍कृतिक समारोहों में अब तक हाल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक लोगों को शामिल होने की इजाजत थी. बंद सभागृह में इसमें अधिकतम 200 लोगों की सीमा तय थी. अब इस मामले में राज्‍य सरकारों और यूटी को फैसले और SOP जारी करने की इजाजत दी जाएगी  '