वोडाफोन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 833 करोड़ लौटाने का आदेश दिया

अदालत ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है.

वोडाफोन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 833 करोड़ लौटाने का आदेश दिया

प्रतीकात्‍मक फोटो

नई दिल्ली:

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को 833 करोड़ रुपये का कर वापस करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को गुरुवार को बरकरार रखा. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार (आयकर विभाग)की अपील को खारिज कर दिया, जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है. गौरतलब कि 26 जून को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर रिफंड करने को कहा था.वोडाफोन आइडिया ने अपने एडजस्‍ट ग्रास रेवेन्‍यू (AGR) बकाया के लगभग 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, इस पर अभी भी सरकार के 50,399 करोड़ रुपये का बकाया है. आयकर विभाग ने तर्क दिया था कि धनवापसी को बकाए के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए लेकिन उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

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