नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात काडर के अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ अदालती सुनवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
भट्ट पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता के सम्बंध में अपने सरकारी वाहन चालक पर अदालत में झूठा बयान देने का दबाव बनाने के आरोप हैं।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने भट्ट के खिलाफ सुनवाई पर तब रोक लगा दी, जब उन्होंने न्यायालय में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं।
भट्ट पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता के सम्बंध में अपने सरकारी वाहन चालक पर अदालत में झूठा बयान देने का दबाव बनाने के आरोप हैं।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने भट्ट के खिलाफ सुनवाई पर तब रोक लगा दी, जब उन्होंने न्यायालय में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं।
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