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This Article is From Jul 17, 2011

रेप के मामले में बीएसएफ के दो जवानों की अर्जी खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्यूटी के वक्त बहरी और गूंगी लड़की से रेप के मामले में 7 साल की जेल की सजा पाने वाले बीएसएफ के दो जवानों की अर्जी खारिज कर दी।
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New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्यूटी के वक्त बहरी और गूंगी लड़की से बलात्कार के मामले में सात साल के कारावास की सजा पाने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों की याचिका खारिज कर दी। सुरक्षा बल की एक अदालत ने वर्ष 1996 में इन जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदरजोग और न्यायमूर्ति सुनील गौर की खंडपीठ ने कांस्टबेल भूषण सिंह और अवतार सिंह द्वारा अपनी सजा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अक्टूबर, 1992 में जब यह घटना घटित हुई, तो ये दोनों कांस्टेबल पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित रामनगर में तैनात थे। हाईकोर्ट ने जमानत के मुचलके रद्द करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया।

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बलात्कार, बीएसएफ जवान, दिल्ली हाईकोर्ट
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