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This Article is From Sep 17, 2011

बांदा रेप मामले में सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की, दस्तावेज मंगाए

बांदा: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लखनऊ अपराध शाखा ने बांदा के चर्चित बलात्कार मामले में देर शाम बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नरैनी से विधायक सहित पांच लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया और थाने से प्राथमिकी के दस्तावेज मंगाए। सीबीआई जल्द ही इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करेगी। सीबीआई की लखनऊ अपराध शाखा के संयुक्त निदेशक जावीद अहमद ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मिलने के बाद विशेष अपराध शाखा ने शुक्रवार देर शाम अभियोग दर्ज कर लिया है। इसमें बांदा के अतर्रा थाने में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को ही दर्ज किया गया है।" गौरतलब है कि चोरी के केश में पेशी के दौरान बलात्कार पीड़िता ने अतर्रा के मुंसिफ  मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्र में नरैनी से बसपा के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, रावण, सुरेश नेता, राजेंद्र शुक्ला एवं गरग को बलात्कार, छेड़खानी, मारपीट व बंधक बनाने का आरोपी बताया था। कथित बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, जबकि विधायक व एक अन्य आरोपी रावण आठ माह से बांदा जेल में बंद हैं। समझा जा रहा है कि सीबीआई शीघ्र दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर को जारी अपने आदेश में सीबीआई को जांच के लिए छह हफ्ते का समय दिया है। इस बीच, जांच एजेंसी ने अतर्रा थाने में दर्ज पूर्व की दोनों एफआईआर के दस्तावेज मंगा लिए हैं। अतर्रा के थानाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेय ने शनिवार को बताया, "सीबीआई के लखनऊ  मुख्यालय से फोन आने पर थाने में मौजूद दोनों अभियोगों से सम्बंधित दस्तावेज फैक्स के जरिए भेज दिए गए हैं।" सनद रहे, विधायक के बेटे मयंक द्विवेदी ने पीड़िता के खिलाफ  इसी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में पीड़िता की ओर से अतर्रा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट को दिए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर सीबीआई ने विधायक द्विवेदी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। उधर, जानकारी मिली है कि बांदा के राजकीय महिला चिकित्सालय व जिला करागार में तैनात अधिकारी भी सम्बंधित दस्तावेज समेटने में जुट गए हैं। इस अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल हुआ था और जिला करागार में उसने चोरी के आरोप में 32 दिन की सजा काटी थी।

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