पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों का उन पर गौर तस्करी का संदेह था
जयपुर: अलवर की एक अदालत ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक आपरेटर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति पुलिस को दे दी है. सहायक लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि बहरोड के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने इस बारे में दायर प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ आगे जांच के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था.