विज्ञापन
This Article is From Jul 23, 2020

सचिन पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला कल

हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि स्पीकर द्वारा सचिन पायलट और 18 विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस वैध हैं या नहीं, इन नोटिसों को रद्द किया जाए या नहीं

सचिन पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला कल
सचिन पायलट (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

राजस्थान (Rajasthan) हाईकोर्ट (High Court) शुक्रवार को सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमे की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता फैसला सुनाएंगे. हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि स्पीकर द्वारा सचिन पायलट और 18 विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस वैध हैं या नहीं. इन नोटिसों को रद्द किया जाए या नहीं. 

हाईकोर्ट के सामने मुद्दा ये भी है कि शिकायत मिलने के बाद क्या स्पीकर अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना नोटिस जारी कर सकता है. क्या स्पीकर ने सिर्फ तीन दिन देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया. क्या स्पीकर सदन के बाहर की गई टिप्पणियों पर भी नोटिस जारी कर सकता है.

पायलट बनाम गहलोत : SC में सचिन पायलट की जीत, अब हाईकोर्ट का फैसला कल - 10 बातें

इसके साथ ही दलबदल विरोधी कानून, दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (a) के प्रावधान की वैधता की जांच भी हाईकोर्ट करेगा. इसके तहत विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं. हाईकोर्ट तय कर सकता है कि क्या यह प्रावधान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. क्या पार्टी के आंतरिक विवाद के चलते अयोग्यता की जा सकती है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com