रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दी

आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था.

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दी

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दी
  • वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी
  • खानपान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा-निर्देश ले
नई दिल्ली:

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी. आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था. आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन स्टेशनों पर खानपान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा-निर्देश ले रहे हैं.

रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा, ‘जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर सभी ‘स्टेटिक कैटरिंग' और वेंडिंग इकाइयां तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. वहीं फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी.'



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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