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This Article is From Jan 04, 2011

क्वात्रोच्चि मामले की सुनवाई अब गुरुवार को

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सीबीआई ने क्वात्रोच्चि के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने के लिए दलील दी कि उसे आईटीएटी के आदेश के मद्देनजर कोई ताजा निर्देश नहीं मिला है।
New Delhi: बोफोर्स मामले में आरोपी क्वात्रोच्चि के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इससे पहले सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा ने यह दलील देते हुए केस बंद करने की मांग की, कि इस मामले को 23 साल बीत चुके हैं और इसे खींचने का अब कोई फ़ायदा नहीं। उधर सीबीआई की याचिका का विरोध कर रहे वकील अजय अग्रवाल ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सोमवार के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए केस बंद करने का विरोध किया। सीबीआई ने दो दशक से अधिक पुराने बोफोर्स मामले में इतालवी व्यवसायी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की मंगलवार को यह कहते हुए दलील दी कि उसे आयकर अपीली न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश के मद्देनजर सरकार से कोई ताजा निर्देश नहीं मिला है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद यादव के समक्ष जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने दावा किया कि आईटीएटी के ताजा आदेश के मद्देनजर मामले पर फिर से गौर किया जाए। अग्रवाल ने सीबीआई के कदम को चुनौती दी है। यादव ने इसके बाद अतिरिक्त सालीसीटर जनरल पीपी मल्होत्रा से पूछा कि क्या उसे इस मुद्दे पर कोई ताजा निर्देश मिला है। मल्होत्रा ने जवाब दिया कि कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने 70 वर्षीय क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की।

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क्वात्रोच्चि, बोफोर्स, सीबीआई, Quatrocchi, Bofors, CBI