अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्णब गोस्वामी का नाम

गौरतलब है कि अर्नब और फिरोज शेख और नितेश सारडा को 4 नवंबर को अलीबाग में रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर अन्‍वय नायक और उनकी मां को वर्ष 2018 में आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्णब गोस्वामी का नाम

मुंबई:

रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है. इस चार्जशीट में अर्णब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश सारडा को भी आरोप बनाया गया है. तकरीबन 1900 पन्नों की चार्जशीट में 65 के करीब गवाहों का बयान सलंग्न किया गया है और इसमें धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया है. बता दें कि शुक्रवार को ही अर्णब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर अलीबाग खुदकुशी मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.

गौरतलब है कि अर्नब और फिरोज शेख और नितेश सारडा को  4 नवंबर को अलीबाग में रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर अन्‍वय नायक और उनकी मां को वर्ष 2018 में आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अर्नब और इन दोनों पर अन्‍वय के बकाया का भुगतान नहीं करने का आरोप है. 

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र विधानसभा के सहायक सचिव ने SC में कहा, स्पीकर के कहने पर भेजी अर्नब को चिट्ठी

27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर का मूल्यांकन करने से उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए कोई अभियोग स्थापित नहीं होता. एफआईआर पर प्रथम दृष्टया विचार, आरोपों की प्रकृति और गोस्वामी के खिलाफ आरोप के स्तर पर हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया. जमानत नहीं देकर हाईकोर्ट ने गलती की. अर्नब गोस्वामी को दी गई अंतरिम जमानत के कारणों को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी. 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.

अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com