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This Article is From Jun 01, 2015

सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी तो इंटरनेशनल कोर्ट में उठाएंगे शहिद कैप्टन सौरभ कालिया का केस : केंद्र

सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी तो इंटरनेशनल कोर्ट में उठाएंगे शहिद कैप्टन सौरभ कालिया का केस : केंद्र
पीएम नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो
चंडीगढ़: कारगिल शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे तो वह पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने को तैयार है। रविवार को रेडियो पर मन की बात में सैनिकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सन्देश के बाद शहीद के परिवार ने इस मामले में बीजेपी पर पिछली कांग्रेस सरकार जैसे बर्ताव करने का आरोप लगाने के बाद विदेश मंत्रालय कि तरफ से ये सफाई आयी है।

मोदी सरकार पिछले साल जुलाई में ही अपनी मंशा साफ़ कर चुकी है। संसद में इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने दो टूक कह दिया था कि हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार आयोग में उठा चुके हैं, कानूनी विकल्प भी तलाशे गए लेकिन मामले की अंतरराष्ट्रीय अदालत में पैरवी मुमकिन नहीं।

शहीद के पिता एन.के. कालिया ने एनडीटीवी से कहा कि जिस समय यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई तो उस समय की बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री व रक्षामंत्री ने इतना भरोसा दिलाया था कि इस केस को हम पकिस्तान व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे। परन्तु 16 साल के लम्बे अन्तराल के अनुभव से यह लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की है।

अब फजीहत से बचने के लिए विदेश मंत्रालय ने गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है. विदेश मंत्रालय कि तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं इसलिए दोनों देश अंतरराष्ट्रीय अदालत के ज़रिये विवादों का निपटारा नहीं कर सकते। शहीद कप्तान कालिया के मामले में सरकार का ये रुख 26 सितम्बर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। मौजूदा सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है। इसे विशेष मामला मानते हुए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगेगी और कोर्ट हरी झंडी मिलने पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में पैरवी करेगी।

वहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इस मसले को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता राज बब्बर ने कहा कि शहीदों को लेकर मोदी सरकार की नीति दोगली है। इन् लोगों ने UPA के वक़्त इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी थी। आज अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को शपथ में बुलाया, शॉल भेजा लेकिन शहीदों का अपमान किया जा रहा है।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2012 से चल रही है और परिवार की इस मांग पर विदेश मंत्रालय को 25 अगस्त को हलफनामा दाखिल करना है। पाक सेना की गिरफ्त में कैप्टन कालिया को जो यातनाएं दी गयीं, उसके खिलाफ न्‍याय के लिए परिवार मामले की अपील अंतरराष्ट्रीय अदालत में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार से लड़ रहा है। कारगिल में जंग छिड़ने से ठीक पहले 15 मई 1999 को कैप्टेन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिकों को पाक सेना ने पकड़ लिया था।

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