सुप्रीम कोर्ट का आदेश : CBSE की NEET सहित अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में जरूरी नहीं आधार

विकल्प के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक एकाउंट दिए जा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : CBSE की NEET सहित अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में जरूरी नहीं आधार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • नीट के आवेदन के लिए सीबीएसई ने आधार को अनिवार्य किया है.
  • इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई
  • मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होंगे विकल्प
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया है कि CBSE की NEET और अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा. इसके विकल्प के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक एकाउंट दिए जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा CBSE तुरंत यह सूचना अपनी वेबसाइट पर देगी.

सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने AG केके वेणुगोपाल ने कहा कि UIDAI ने CBSC को आधार के लिए अधिकृत नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आज ही आदेश जारी करेगा.

MBBS और BDS के लिए CBSE NEET 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा के लिए आवेदन में आधार को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो आधार को टेस्ट के आवेदन के लिए कैसे अनिवार्य बनाया जा सकता है? 

बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च है. गुजरात के आबिद अली पटेल ने यह याचिका दाखिल की है. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार किया था. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AG ने भरोसा दिलाया था कि फिलहाल आधार मामलों में राहत दी जाएगी. याचिकाकर्ता बुधवार को आधार सुनवाई में मौजूद रहे. 

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