चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर को निर्धारित की जिसमें नोटबंदी पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना को अवैध घोषित करने की मांग की गई है.
जब बैरिस्टर ऐट लॉ सुचित्रा विजयन द्वारा दायर जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष आई तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका अदालत की मदुरै पीठ की दो सदस्यीय पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है.
याचिकाकर्ता ने तब यह दलील रखने की मांग की कि मामले में व्यापक मुद्दों पर दलीलें सही तरीके से नहीं रखी गईं और वह कुछ अतिरिक्त मुद्दों को उठाना चाहती हैं.
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