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This Article is From Jan 18, 2016

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सड़क खुदाई से लोग परेशान, एजेंसियों में तालमेल नहीं

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सड़क खुदाई से लोग परेशान, एजेंसियों में तालमेल नहीं
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली: चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भी मानते हैं कि एजेंसियों में तालमेल नहीं है। इसके चलते सड़कों पर खुदाई के कारण लोग परेशान हैं। हालांकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की निगरानी नहीं कर सकता।

सरकार निकाले समस्या का हल
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि अलग-अलग एजेंसियों में तालमेल की कमी है और इसकी वजह से सड़कों की खुदाई कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक बड़ मुद्दा है। एक एजेंसी नई सड़क बनाती है तो दूसरी अगले दिन पानी की लाइन डालने के लिए सड़क को खोद डालती है। वैसे सरकार को इसका हल निकालना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता निगरानी
कोर्ट ने कहा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों की निगरानी करनी पड़ेगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े अहम मुद्दे हैं, उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके का केस है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है। या फिर अपने इलाके के सांसद, विधायक और पार्षद को पकड़ा जा सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए।

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