कांग्रेस नेता अहमद पटेल के राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की प्रति अदालत के रिकार्ड से गुम होने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इसकी जांच के आदेश दिए.इसका पता उस समय चला जब न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के सामने चुनाव याचिका दायर करने वाले भाजपा के नेता बलवंतसिंह राजपूत से पूछताछ चल रही थी.जब प्रति नहीं मिली तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को जांच करने तथा आठ फरवरी से पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. याचिका की यह प्रति राजपूत के वकीलों की ओर से पटेल को दी गई थी और इसे बाद में पटेल के वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपा गया था.
गुजरात हाईकोर्ट में चलती रहेगी सुनवाई
गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की मांग को बीते दिनों ठुकराते हुए कहा था कि पटेल ट्रायल का सामना करें.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने ट्रायल के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी . कोर्ट ने कहा कि अगर इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो इस आदेश के बाद वे निष्प्रभावी होंगे. कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट ट्रायल करेगा लेकिन फैसला नहीं सुनाएगा. इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो अब नया आदेश ये है कि पटेल हाईकोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे और हाईकोर्ट इस पर फैसला भी सुना सकता है.
कांग्रेस नेता अहमद पटेल की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई करेगा
दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देने वाला मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. पटेल ने कुछ दिनों पहले उच्च न्यायालय में भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने की उनकी गुहार को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है.
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