पेशे से वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में मुंबई की स्थानीय अदालत आज सजा का ऐलान कर सकती है। सोमवार को अदालत ने बिल्डिंग के चौकीदार सज्जाद अहमद को हत्या समेत सभी धाराओं में दोषी करार दिया था।
सज्जाद को दफा 302, 354, 449 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 371 के तहत दोषी करार दिया गया। पल्लवी के घर वालों ने सज्जाद को फांसी की सजा देने की मांग की है। विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम भी आज अदालत में दोषी सज्जाद को फांसी की सजा देने की मांग कर सकते हैं।
पल्लवी की अगस्त, 2012 में उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। आरोपी सज्जाद वारदात की रात फ्लैट की बिजली काटकर मरम्मत के बहाने दाखिल हुआ और पल्लवी के साथ पहले उसने बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसने पल्लवी की हत्या कर दी।
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