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This Article is From May 13, 2016

पाकिस्तानी युवक की रिहाई के मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

पाकिस्तानी युवक की रिहाई के मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली: समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में गायब पाकिस्तानी युवक की पंजाब की जेल से रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है।

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के बाद गायब
रिहाई के लिए पाकिस्तानी परिवार ने NGO के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पाकिस्तान के सरगोधा का निवासी मुहम्मद इरफान 2007 में समझौता एक्सप्रैस से पाकिस्तान जा रहा था। समझौता ब्लास्ट हुआ और इसके बाद से वह गायब था। परिवार के DNA टेस्ट से भी किसी शव से उसका मिलान नहीं हुआ।

अमृतसर जेल में है बंद
इरफान के पिता मुहम्मद जहूर और परिवार ने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से कई बार इरफान का पता लगाने के लिए अपील की। 2015 में पाकिस्तान के एक नागरिक शेखावत को पंजाब के अमृतसर की जेल से रिहा किया गया और उसने खुलासा किया कि इरफान अमृतसर की जेल में बंद है।

इरफान के परिवार की तरफ से NGO सुपरा वे दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार को इरफान की जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने के आदेश दे। वह बिना किसी जुर्म के जेल में बंद है जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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