मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट को तय करना था कि मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरोत्तम की ओर से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ये फैसला करने में देरी की है. वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये कोई आधार नहीं है. ये नहीं कहा जा सकता कि निपटारे में देरी हुई और केस को बंद कर दिया जाए. बुधवार को मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करें.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था.
चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था. उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी. पिछले साल नरोत्तम से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल-जवाब किए थे. गौरतलब है कि फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है. वह दतिया से जीतकर आते हैं.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरोत्तम की ओर से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ये फैसला करने में देरी की है. वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये कोई आधार नहीं है. ये नहीं कहा जा सकता कि निपटारे में देरी हुई और केस को बंद कर दिया जाए. बुधवार को मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करें.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था.
चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था. उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी. पिछले साल नरोत्तम से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल-जवाब किए थे. गौरतलब है कि फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है. वह दतिया से जीतकर आते हैं.
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