सरकार ने घोषणा की है कि हवाई यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर पूरी उम्र तक का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाएगा. नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तीन श्रेणियों की सिफारिश की है जिनमें अलग-अलग अवधि वाला उड़ान प्रतिबंध होगा. अभद्र व्यवहार की पहली श्रेणी के तहत मौखिक रूप से उत्पीड़न करने का मामला आएगा और इसके लिए तीन महीने का उड़ान प्रतिबंध होगा. दूसरी श्रेणी के तहत शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला आएगा जिसमें छह महीने का उड़ान प्रतिबंध होगा. अधिकारियों ने बताया कि तीसरी श्रेणी के तहत जानलेवा व्यवहार आएगा और इसमें दो साल या बिना किसी सीमा के इससे अधिक अवधि का प्रतिबंध होगा.
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यह कदम विगत में हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर आया है जिनमें शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ की ओर से एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार भी शामिल है. उन्होंने बिजनेस क्लास सीट न मिलने पर कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी.
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मंत्रालय द्वारा बनाए गए तंत्र के अनुसार विमान के पायलट इन कमांड द्वारा किसी यात्री के बारे में शिकायत किए जाने के बाद एयरलाइन की आंतरिक समिति मामले की जांच करेगी और 30 दिन की अवधि के भीतर प्रतिबंध की अवधि पर फैसला करेगी. यदि समिति इस अवधि में फैसला देने में विफल रहती है तो यात्री उड़ान के लिए स्वतंत्र होगा.
इनपुट : भाषा
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