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'नीतीश होते तो यह सब नहीं होता', अनंत सिंह बोले- कोर्ट में करेंगे सरेंडर, नीरज ने फंसाया

अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जब विधायक बने थे तब उन पर कोई केस नहीं था, ये सब नीरज का ही किया धरा है. जबकि नीरज कुमार ने कहा कि उनका इस सब से कोई लेना-देना नहीं है.

सरेंडर के आदेश पर अनंत सिंह का रिएक्शन.
फाइल फोटो
  • सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है
  • अनंत सिंह ने न्यायालय पर भरोसा जताया और आदेश के मुताबिक कोर्ट में हाजिर होने की बात कही है
  • अनंत सिंह ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया
पटना:

जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को फिर से जेल जाना होगा. दुलारचंद मर्डर केस में  1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. इस पर अनंत सिंह का रिएक्शन सामने आया है. मोकामा विधायक ने कहा कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है. वह आदेश के मुताबिक, सरेंडर करेंगे. जो भी तारीख तय की गई है उस पर वह कोर्ट में हाजिर होंगे. जहां भी कहा जाएगा वह सरेंडर कर देंगे. उन्होंने नीरज कुमार पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया.

अनंत सिंह ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह फिर से अदालत में अपील करेंगे. मोकामा विधायक ने कहा कि उनको दुलारचंद मर्डर केस में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने फंसाया है. उन्होंने मर्डर कराया और उनको फंसा दिया. वह ये बात नहीं मानते कि ये सब सरकार ने कराया है. पटना में जो कुछ भी हुआ वह सब नीरज की कृपा है. अनंत ने कहा कि वे जब विधायक बने थे तब उन पर कोई केस नहीं था, ये सब नीरज कुमार का ही किया धरा है. अगर नीतीश कुमार होते तो ये सब नहीं होता. 

अनंत और नीरज का वार-पलटवार

अनंत सिंह नीरज कुमार पर आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि नीरज का कहना है क उनका ये सब से कोई लेना-देना नहीं है. दुलार की हत्या हुई थी.अनंत के सरेंडर का आदेश अदालत ने दिया है. अदालत के फैसले से फिर साबित कर दिया कि न्याय जिंदा है.जो लोग न्यायपालिका पर सवाल करते हैं और लोकतंत्र पर खतरे की बात करते हैं, उनको जवाब मिल गया है. 

ये वीडियो भी देखें-

अनंत सिंह को दुलारचंद केस में जाना होगा जेल

बता दें कि दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में उन्हें जमानत दे दी थी.सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अनंत को मिली जमानत रद्द करने के अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरेंडर का आदेश दिया.साथ ही बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने में पूरा करने का भी निर्देश दिया. बता दें कि अनंत सिंह जेडीयू से निष्कासित कर दिए गए हैं.अनंत सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है. 

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