ओडिशा में आगामी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर हमले या कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह घोषणा की. मध्य फरवरी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से लगभग एक महीने पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्यूटी के दौरान घायल होने या जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. संशोधित मुआवजा राशि पंचायत चुनाव के अलावा राज्य में होने वाले सभी आगामी चुनावों और उपचुनावों पर लागू होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि अगर किसी मतदान कर्मी की चुनावी ड्यूटी के दौरान हिंसक हमले, बम धमाके या आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. 2017 के पंचायत चुनाव और 2019 के आम चुनाव के दौरान यह धनराशि 20 लाख रुपये थी.
ओडिशा: मतदाता सूची से जुड़े 4.31 लाख नए वोटर्स, लिंगानुपात में भी हुआ सुधार
परिपत्र के मुताबिक, चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी अन्य कारण से जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान हमले में आंखों की रोशनी या हाथ-पैर गंवाने वाले मतदान कर्मियों को बतौर मुआवजा 15 लाख, जबकि अन्य कारणों से निशक्तता का सामना करने वालों को 7.5 लाख रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि क्रमश: दस लाख और पांच लाख रुपये थी.
पैसे ना देने पर स्कूल ने मनमाने ढंग से काटे छात्रों के अंक, SC ने जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरा मामला
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ड्यूटी के दौरान हादसे या किसी अन्य कारण से गंभीर रूप से घायल होने वाले मतदान कर्मियों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. आयोग के अनुसार, कोविड-19 से मरने वाले मतदान कर्मियों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं, ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा कि मुआवजा राशि के भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं